महिला शिक्षिकाओं के विशेष आकस्मिक अवकाश में अनावश्यक बाधा पर जिला शिक्षा पदाधिकारी सख्त, प्रधानाध्यापकों को निर्देश जारी
दरभंगा, 23 मई 2025 — जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा की अध्यक्षता में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में महिला शिक्षिकाओं को विशेष आकस्मिक अवकाश SL की स्वीकृति में आ रही समस्याओं पर गंभीरता से चर्चा हुई। बैठक में यह बात सामने आई कि कई प्रधानाध्यापकों द्वारा T.R.E-03 के अंतर्गत योगदान देने वाली शिक्षिकाओं को भी अवकाश की स्वीकृति में अनावश्यक अड़चनें उत्पन्न की जा रही हैं।
इस पर संज्ञान लेते हुए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने सभी प्रखंडाधीन प्रभारी प्रधानाध्यापक व प्रधानाध्यापकों को स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि किसी भी महिला शिक्षिका को विशेष आकस्मिक अवकाश दो कार्य दिवसों तक स्वीकृत किया जा सकता है, बशर्ते इसके लिए पूर्व में सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति प्राप्त की गई हो।
निर्देश में यह भी कहा गया है कि अवकाश स्वीकृति को लेकर उम्र सीमा, कार्य दिवसों के अंतराल आदि जैसे विषयों में विभागेत्तर व्याख्या नहीं की जाए। यदि इस निर्देश की अवहेलना करते हुए किसी शिक्षिका की शिकायत प्राप्त होती है, तो संबंधित प्रधानाध्यापक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी और उसकी समस्त जिम्मेदारी भी उन्हीं की होगी।
इस निर्देश के बाद उम्मीद की जा रही है कि महिला शिक्षिकाओं को उनके अधिकार अनुसार विशेष आकस्मिक अवकाश के लिए अब किसी प्रकार की अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
इस आदेश के बाद से TRE 3 वाली शिक्षिकाओं को 2 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश लेने में मदद मिलेगी और अवकाश देने में आनाकानी कर रहे प्रभारी प्रधानाध्यापको पर कार्यवाही हो सकती है

TRE 3 SPECIAL LEAVE ORDER PDF
Leave a comment